मानहानि केस में सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी पच्चीस हजार रुपये के मुचलके के भरने के बाद मिली जमानत
मानहानि केस में सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई कर राहुल गांधी को जमानत दी है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए के सिक्योरिटी और 25 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर वायनाड सांसद को जमानत दी है और कोर्ट ने हिदायद दी है की कोई भी काम सरकार और कानून के दायरे मे रह कर करने की सलाह दी है और गलतियों को सुधारने के सलाह भी दी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार के दिन सुल्तानपुर कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. मानहानि केस में सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई कर राहुल गांधी को जमानत दी है. कोर्ट में सुनवाई के लिए आज खुद राहुल गांधी मौजूद रहे. राहुल गांधी को कोर्ट ने 25 हजार रुपए के सिक्योरिटी और 25 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है
राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था
वायनाड सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है,राहुल गांधी ने 2018 में कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है. जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है.