बिहार,बाप दादा के संपत्ति पर किसका अधिकार ?
बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया सहित सभी जिलों में रहने वाले बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं की बिहार में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता हैं।
इसी विषय में कानून के जानकारों के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार होता हैं। तो आइये इसके बारे में जानते हैं विस्तार से!
पटना, बक्सर, पूर्णिया सहित सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार?
1 .पटना, बक्सर, पूर्णिया सहित सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति अगर पुश्तैनी हो तो उसपर बेटा और बेटी का अधिकार जन्म से निहित होता हैं।
2 .बता दें किसी भी तरह के पुश्तैनी जमीन पर जितना अधिकार एक बेटा का होता हैं उतना ही अधिकार बेटी का भी होता हैं। बेटी जब चाहें उस संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं।
3 .एक शादीसुधा बेटी का भी बाप-दादा की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता हैं। इस हिस्से से कोई भी उसे बंचित नहीं कर सकता हैं।
4 .वहीं बाप-दादा ने खुद की कमाई से कोई संपत्ति बनाई हैं तो उनके जीवित रहने तक कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता हैं।
लेबल: पटना, पुर्णिया, बक्सर, बिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर

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